उज्जैन/अर्पण कुमार
आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज (R D Gardi Medical College) में चिकित्साकर्मियों के ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर के आदेश पर कार्रवाई की गई है| चारों चिकित्साकर्मियों के खिलाफ आवश्यक सेवा अधिनियम (ESMA) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है| आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा हैं। शुक्रवार को अस्पताल से चार एक्सरे टेक्निशियन व असिस्टेंट के ड्यूटी पर न आने से कई परेशानियां खड़ी हो गईं थी|
जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है उनमें सचिन बामनिया ,विकास कुमार वर्मा, उदय पंवार और राजेश मालवीय शामिल है। शहर में कोरोना (Corona) से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है| शुक्रवार को कलेक्टोरेट में पदस्थ 51 साल के बाबू की भी कोरोना के कारण मौत हो गई। गुरुवार सुबह ही संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उन्हें आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
क्या है एस्मा
आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिये लगाया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।