MP Employees News : मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ मोहन सरकार द्वारा रोक हटाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है,वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से भत्तों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
दरअसल, फरवरी में पेश किए गए बजट 2025-26 में मोहन सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते देने का ऐलान किया था। वर्तमान में कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के आधार पर भत्ते दिए जा रहे है। बता दे कि कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, HRA , सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं।

एमपी में कर्मचारियों को मिलते है ये भत्ते
- वर्तमान में मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट (HRA), ट्रैवलिंग एलाउंस (TA), यूनिफॉर्म एलाउंस, व्हीकल अलाउंस जैसे भत्ते छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दिए जाते हैं। अप्रैल से इन भत्तों का भुगतान सातवें वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप किया जाएगा।
- आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन भत्तों में संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।
दैनिक वेतन कर्मियों का वेतन भी बढ़ा
- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की ही है।बढ़ा हुआ मानेदय 1 अप्रेल 2025 से लागू होगा।नई दरें 1 अप्रैल 2025 से 31 सितंबर 2025 तक घोषित की गई है। उसके अनुसार, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों को प्रतिमाह 275 रु का लाभ होगा। इसके साथ ही उन्हें नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर रविवार अवकाश भी दिया जाएगा।
- श्रम आयुक्त के आदेश तहत, इस वृद्धि के बाद अब अकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 12125 रुपए , अर्धकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 13121 रुपए, कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 14844 रुपए और उच्च कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 16,469 रुपए मिलेगा।