Vidisha News: राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन न करने पर विदिशा के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में कार्यरत बाबूलाल अहिरवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आरईसी ने अहिरवार के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। किसी मामले में आदेश के बावजूद जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह के आदेश पर यह कदम उठाया गया है।
दरअसल, आयोग के आदेश का पालन नहीं होने पर विदिशा के दीपक तिवारी ने आयोग के समक्ष धारा 18 के तहत शिकायत की थी। जिसके बाद राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने विदिशा के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र गजभिये को सुनवाई के लिए तलब किया था। गजभिये ने आयोग को बताया कि, “आयोग का आदेश उनके कार्यालय में प्राप्त ही नहीं हुआ था। इसलिए जानकारी नहीं दी गई।” जब राहुल सिंह ने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज आयोग के कार्यालय मँगवाए तो इस बात का खुलासा हुआ कि आयोग का आदेश विदिशा कार्यालय में प्राप्त हो चुका था।
गजभिए ने आयोग को बताया कि, “आयोग के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं होने की जानकारी उन्हीं के विभाग के बाबूलाल अहिरवार ने उन्हें दी थी और आयोग का जो पूर्व आदेश था जिसमे जानकारी देने के आदेश थे, उसे भी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी बाबूलाल अहिरवार की थी।”
इन बातों के उजागर होने पर सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। प्रकरण में बाबूलाल अहिरवार के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए विभाग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर भोपाल के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल भोपाल के अधीक्षण यंत्री सज्जन सिंह चौहान ने बाबूलाल अहिरवार की वार्षिक वेतन वृद्धि को असंचाई प्रभाव से रोकने का फैसला लिया है।