कर्मचारियों को मिली राहत, DoPPW ने जारी किया आदेश, इस तरह मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सीसीएस-एनपीएस 2021 (CCS-NPS  2021) के तहत अब 6th-7th pay commission कर्मचारियों (Employees) को पुरानी पेंशन योजना (Old pension Scheme) का लाभ मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के तहत नियम भी तय किया गया है। साथ ही DoPPW ने इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने निर्देश भी दिए हैं। केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु या अपंगता या अक्षमता के कारण सेवा से सेवामुक्त होने पर पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

जिसके तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के नियम 10 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, यदि सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या अमान्यता-अक्षमता के आधार पर उसे छुट्टी दे दी जाती है।


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Kashish Trivedi

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