7th Cpc Employees, 7th pay Comission, CPSEs Employees DA Hike : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत सीपीएसई के CDA पैटर्न वेतनमान, 2007 , 2017 सहित 1997 वेतनमान के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया है। संशोधित दरें 1 अप्रैल से लागू होगी।
CDA पैटर्न वेतनमान के लिए DA
सीडीए पैटर्न वेतनमान का पालन करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में भी संसोधन किया गया है।सीडीए कर्मचारियों को देय डीए को 01.01.2023 से मौजूदा दर 38% से बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। ये दरें सीडीए कर्मचारियों के मामले में लागू हैं, जिनका वेतन डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17.08.2017 के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित किया गया है।
इससे पहले जुलाई 2022 में उनके डीए 38 फीसद थे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2023 से कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की गई है। जिसके बाद सीडीए कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी के आदेश दिए गए हैंकर्मचारियों
CPSEs 2017 वेतनमान के लिए DA
जारी आदेश में डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 और अनुबंध-III(बी) के संदर्भ में निर्देश देते हुए कहा गया है कि बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सीपीएसई के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों को संशोधित किया गया है। सीपीएसई के कार्यकारियों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दर 2017 वेतनमान के लिए 01.04.2023 से 37.7% तय की गई है।
डीए की उपरोक्त दर यानी 37.7% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई OM दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की अनुमति दी गई है। इससे पूर्व जनवरी में DA 37.2% था।
CPSEs 2007 वेतनमान के लिए DA
साथ ही सीपीएसई के 2007 वेतनमान कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है, इसे जनवरी के DA के तहत अप्रैल 2023 के लिए 1.1 फीसद अतिरिक्त बढ़ाया गया है, जिसके बाद DA बढ़कर 202.3 पहुँच गए हैं।
CPSEs 1997 वेतनमान के लिए DA
इसके अलावा सीपीएसई के 1997 वेतनमान कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है, इसे जनवरी के DA के तहत अप्रैल में 2 फीसद अतिरिक्त बढ़ाया गया है, जिसके बाद DA बढ़कर 402.4 पहुँच गए हैं।
खाते में आएंगे 27 से 30 हजार रूपए
आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वगामी को अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई के ध्यान में लाया जाए। इसके साथ ही उनके खाते में 27 से 30 हजार रूपए देखे जा सकते हैं।