नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकार द्वारा पेंशन नियम (pension rule) में लगातार हो रहे संशोधन के बावजूद 7th pay commission कर्मचारियों और पेंशनरों को पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पेंशन-महंगाई भत्ते के भुगतान (Pension-DA Payment) में लगातार अनियमितताएं बरती जा रही है। जिस पर अब एफसीआई के IDA पेंशनर्स के संबंध में बैंक द्वारा पेंशन और महंगाई राहत के भुगतान में बढ़ती जा रही अनियमितताओं के लिए व्यय विभाग और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा नवीन आदेश जारी किए हैं।
साथ ही कर्मचारी पेंशनरों को पेंशन और महंगाई राहत के तत्काल भुगतान के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) को IDA पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिल रही हैं। ऐसी ही एक शिकायत पीएओ, आईडीए पेंशनभोगियों के आवास से प्राप्त हुई है।
इस मामले में, पेंशन का पुनरीक्षण पिछली बार दिनांक 01.01.2007 से किया गया था। लेकिन सीपीपीसी ने आईडीए पेंशनभोगियों की पेंशन को बिना किसी आदेश के 01.01.2017 से संशोधित किया है। इसके अलावा, सीपीपीसी आईडीए पेंशनभोगियों के संबंध में भी डीआर के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन और डीआर के भुगतान में बहुत सी विसंगतियां हैं।
इस संबंध में, इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीपीएओ/आईटी एंड टेक/बैंक प्रदर्शन/37/वॉल्यूम-III/2021-22/181 दिनांक 06.01.2022 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें विभिन्न पैटर्न के सिविल पेंशनरों को डीआर के भुगतान के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस कार्यालय की योजना पुस्तिका के पैरा संख्या 11.1(xvii) को भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:-
सीपीपीसी को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइटों तक सीधी पहुंच होनी चाहिए ताकि इन्हें नियमित रूप से ब्राउज़ किया जा सके और विभिन्न विभागों द्वारा जारी महंगाई राहत और चिकित्सा भत्ते पर आदेश जारी किए जा सकें। इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाती है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी सीपीपीसी को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय-समय पर जारी महंगाई राहत के आदेशों का सख्ती से पालन करें और योजना पुस्तिका में निहित प्रावधानों का पालन करें।