गालीबाज नेता की जमानत याचिका खारिज, जेल में रहेगा श्रीकांत त्यागी

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नोएडा की एक आवासीय सोसाइटी में एक महिला से कथित तौर पर बदसलूकी करने पर गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता की जमानत याचिका को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। श्रीकांत त्यागी पर 420, 419 एवं 482 IPC धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे पहले महिला के साथ बदसलूकी कर फरार हुए 25 हजार के इनामी श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थीं।

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फिलहाल, उसे लक्सर जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। इस दौरान श्रीकांत त्यागी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी गाड़ी पर जो विधानसभा सचिवालय का स्टीकर लगा था, वो स्टीकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसे दिया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी की पांच गाड़ियों को सीज किया है। जिनमें से एक पर विधायक का स्टीकर लगा हुआ मिला था।

आपको बता दे, श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो 5 अगस्त को वायरल हुआ था, जिसमें वह एक महिला के साथ गालीगलौच कर रहा था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था।


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Manuj Bhardwaj

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