Employees retirement age and salary Hike : चंडीगढ़ प्रशासन के हजारों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। चंडीगढ़ प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित की मंजूरी के बाद यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम (Central Service Rules) को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इससे एरियर, भत्तों और सैलरी में बड़ा लाभ होगा। वही अब चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार का वेतनमान मिलेगा। इसका लाभ 24 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। वही सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगी। नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे।
सेवानिवृत्ति आयु में भी वृद्धि
इस अधिसूचना के जारी होने के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र (Central Government Employees Retirement Age) अब 60 वर्ष होगी। वही शिक्षकों को सफर करने के लिए भत्ता मिलेगा, लगभग 4000 रुपये प्रतिमाह तक, पे-स्केल और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलेगा। इसके अलावा स्कूलों में अब उप प्राचार्य का पद होगा, इसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होगी। महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए 2 साल की छुट्टी के साथ कक्षा-12 तक दो बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा भत्ता दिया जाएगा।केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे । राष्ट्रपति की केंद्रीय सिविल सेवाओं में संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के समान होंगे और उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
2400 से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
प्रशासन के अनुसार, नए नियमों को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी (संशोधित वेतन) नियम 2023 का नाम दिया गया है। केंद्र ने इस संबंध में 29 मार्च 2022 को अधिसूचना जारी की थी। इसलिए, नए नियम एक अप्रैल 2022 से लागू होंगे और कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा। नियमों पर वर्गों के अनुसार सभी कर्मचारियों का वेतन तय किया गया। वर्तमान में चंडीगढ़ में प्रशासन, विभिन्न बोर्ड, निगम व अन्य में कुल 24858 कर्मचारी कार्यरत है जिनमें 971 कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों के तहत डेपुटेशन पर, 602 कर्मचारी पंजाब, 323 हरियाणा से और 46 अन्य राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व गृह मंत्रालय से हैं।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
- ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, यूटी चंडीगढ़ के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों, आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए व्यक्तियों, के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
- इंजीनियरिंग विभाग का बिजली विंग जिसका वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, 2021 द्वारा शासित है, बताया गया कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के संबंध में अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
- ये नियम चंडीगढ़ प्रशासन में डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में दोबारा नियुक्त कर्मचारियों व अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होंगे।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने की थी घोषणा
बता दे कि बीते साल गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान यूटी प्रशासन कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इन नियमों के बदलाव से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से 60 वर्ष तो शिक्षा के साथ जुड़े हुए कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल हो जाएगी। कर्मचारी बाल शिक्षा के भत्ते के लिए भी हकदार हो जाएंगे। वही केंद्र के कर्मचारियों की तरह चंडीगढ़ की महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिल सकेगी।