कैबिनेट बैठक मे हुए इस फैसले के बाद राज्य के होमगार्ड्स जवानों को अब राज्य के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ता 25 अप्रैल 2017 से मंजूर किया गया है, इस तरह पिछली राशि का भुगतान एरियर के रूप में होगा। इसका लाभ 6415 जवानों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में होमगार्ड को न्यूनतम मानदेय के साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के आदेश दिए थे।
होमगार्डों को राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर से एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई भत्ते का आकलन भी प्रतिदिन के अनुसार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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इसके बाद होमगार्ड की सैलरी में 200 रुपए की बढ़ोतरी होगी यानि 600 रुपए का लाभ मिलेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि होमगार्ड सिर्फ यातायात, यात्रा सीजन, आपदा और कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी ही देंगे। इससे इतर सेवा दे रहे होमगार्ड को हटाया जाएगा। नए होमगार्ड की नियुक्ति को एडीजी स्तर से स्वीकृति लेनी होगी।
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने होमगार्डों के न्यूनतम मानदेय में तो 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन छह सौ रुपए तय कर दिया था, लेकिन महंगाई भत्ता का लाभ नहीं दिया गया था, इसके खिलाफ होमगार्ड सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी,जिसके बाद सरकार ने होमगार्ड को 25 अप्रैल 2017 से महंगाई भत्ता दिए जाने का निर्णय लिया है।