Maharashtra Employees NPS OPS : महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने कर्मचारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। राज्य सरकार एक संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत जो कर्मचारी एक नवंबर, 2005 से सर्विस में आए हैं, वे इसका लाभ उठा सकेंगे।इसके तहत उनकी पेंशन अब उनके आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत होगी और इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होगा।
इस तरह मिलेगा संशोधित NPS का लाभ
दरअसल, विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों एवं अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। NPS में बाजार के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले निवेश जोखिम को राज्य सरकार वहन करेगी।दोनों सदनों में राज्य में 1 नवंबर 2005 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए संशोधित NPS लागू करने के निर्णय की घोषणा की।इसके तहत यदि कर्मचारी विकल्प देते हैं, तो उन्हें अंतिम वेतन और DAकी वृद्धि का 50% पेंशन और पेंशन और DA वृद्धि का 60% पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
राज्य में 2015 से है NPS लागू
बता दे कि राज्य में एनपीएस एक अप्रैल 2015 से लागू है। राज्य में 13.45 लाख कर्मचारी हैं और उनमें से 8.27 लाख कर्मचारी एनपीएस का लाभ ले रहे है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मार्च, 2023 में एक समिति का गठन किया था। समिति ने एक नवंबर, 2005 और उसके बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए स्थायी वित्तीय राहत प्रदान करने के उपायों पर विचार किया।
फरवरी में ओपीएस को लेकर लिया था यह फैसला
गौरतलब है कि फरवरी में OPS को लेकर शिंदे सरकार ने एक जीआर जारी किया था, इसके तहत जिन कर्मंचारियों की नियुक्ति नवंबर 2005 के बाद हुई है वे OPS का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को OPS और NPS के बीच चयन करने का लाभ उठाने के लिए छह महीने के भीतर आवेदन करने को कहा गया है।इसके तहत जिन पदों के लिए विज्ञापन 1 नवंबर, 2005 से पहले जारी किए गए थे, लेकिन चयन बाद में हुआ वे कर्मचारी OPS के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो कर्मचारी आज से छह महीने के भीतर आवेदन नहीं करेंगे उन्हें NPS के तहत लाभ मिलेगा। इससे राज्य के 25000 से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे।