NPS New Rule/PoP Charges 2024: अगर आप भी एनपीएस (National Pension Scheme) में निवेश करते है, आपके पास एनपीएस अकाउंट (NPS Account) है तो यह खबर आपके काम की है। पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलेपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) के चार्ज स्ट्रक्चर में 1 मई 2004 से बदलाव किया है।
अब देना होगा इतना चार्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, PFRDA द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि नए नियम के तहत अब अगर कोई शख्स NPS में शुरुआती रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसे PoP को 200 से 400 रुपये तक देने होंगे।वही शुरुआती कंट्रीब्यूशन पर 0.50 फीसदी तक चार्ज देना होगा। हालांकि यह चार्ज 30 रुपये से 25 हजार रुपये के बीच में रहेगा। सभी नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर चार्ज 30 रुपये हैं जो फिक्स रहेंगे।
जानिए PFRDA , NPS और PoP के बारें में
- NPS का फूल फॉर्म- नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) है, यह एक तरह की सेविंग स्कीम है। इसमें निवेश राशि के मैच्योर हो जाने के बाद निवेशक को पेंशन का लाभ मिलता है।इसमें 60 साल की उम्र के बाद निवेशक को निवेश की गई राशि का एक हिस्सा मिलता है और दूसरा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है।
- PFRDA का काम NPS को रेग्युलेट करना है।NPS अकाउंट खुलवाने और उसे ऑपरेट करने में आसानी हो, इसकी जिम्मेदारी PoP पर होती है, जिसकी नियुक्ति PFRDA की ओर से होती है।
- PoP का एक पूरा ब्रांच नेटवर्क होता है, जिसे PoP-SP कहते हैं। PoP-SP ऐसा पहला पॉइंट होता है जिसके जरिए कस्टमर और NPS आपस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर को सर्विस देने के बदले PoP कुछ फीस लेते हैं।PoP के चार्ज की कोई लिमिट नहीं होती है। हालांकि, अब इसके चार्ज की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट तय हो गई है।
NPS लॉग इन के लिए आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य
इससे पहले PFRDA ने अप्रैल 2024 में एनपीएस खाते में लॉग इन के नियमों में बदलाव किया है, इसके तहत से एनपीएस लॉग इन करने के लिए आधार-बेस्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया है। लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत भी पड़ेगी। अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करने के बाद ही आप एनपीएस खाते में लॉग इन कर पाएंगे।