नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Defence, Government of India) ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत बच्चे को दी जाने वाली दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने माता-पिता के नाम पर पारिवारिक पेंशन (family pension) पाने वाले बच्चों के लिए इसकी सीमा बढाने का निर्णय लिया है। सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के मामले में यह निर्णय 01 जनवरी 2016 से लागू होगा।
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कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय ने 7th Pay Commission के अनुसार माता-पिता के संबंध में बच्चे या बच्चों को दी जाने वाली दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। 7th CPC के बाद सरकारी सेवा में अधिकतम पेंशन भुगतान को संशोधित कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। मंत्रालय ने 29 अक्तूबर 2021 को एक आदेश के साथ सशस्त्र बलों के कर्मियों के संबंध में एक जनवरी 2016 से इस आदेश को लागू किया है।
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कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे या बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा को संशोधित कर 1.25 लाख रुपये प्रति माह (2.5 लाख रुपये सामान्य पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत बढ़ी हुई दर पर) और 75,000 रुपये प्रति माह (2.5 लाख रुपये सामान्य परिवार पेंशन का 30 प्रतिशत) कर दिया है। यह निर्णय 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा।