दरअसल, रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए एक नया नियम बनाया है। इसके तहत अफसरों को फैमिली को पेंशन देने का फैसला लिया है, ये वो अधिकारी हैं जिनकी मिलिट्री ट्रेनिंग (Military Training) के दौरान किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल अग्रवाल ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों को लेटर भेज दिया है ताकि इसका लाभ थलसेना, वायुसेना और नौसेना के प्री-कमीशन अधिकारियों को मिल सके।
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रक्षा मंत्रालय के अधीन पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग के मुताबिक, अभी तक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स (SSCO) और (ECO) यानी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के तहत सेना में शामिल होने वाले वे सैन्य अधिकारी जो कमीशनिंग से पहले ही मौत का शिकार हो जाते थे उनके परिवार को पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था, अब डीईएसडब्लू यानि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने इस बाबत चिट्ठी जारी कर एससीसीओ और ईसीओ के प्री-कमीशन्ड अधिकारियों को इसका लाभ देने का फैसला किया है।