SC का फैसला, शिलांग में CBI के सामने पेश हों पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार

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नई दिल्ली| पुलिस बनाम सीबीआई का विवाद और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के धरने से देश की सियासत गरमाई हुई है| इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ममता को बड़ा झटका दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह साफ किया राजीव की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी।कोर्ट ने राजीव को बंगाल से बाहर शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा है।  चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को जांच में शामिल होने का आदेश देने में दिक्कत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मानहानि की याचिका मामले में राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और राजीव कुमार को नोटिस देगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि राजीव कुमार को मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में सीबीआई के सामने पेश होना होगा। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. वह सीबीआई जांच में रुकावट पैदा कर रही हैं. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला| वहीं ममता बनर्जी ने धरना स्थल से ही मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया| उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, पूरा देश हमारे साथ है| 

बता दें कि बंगाल की सीएम ममता सीबीआई के खिलाफ तीन दिन से धरने पर बैठीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनको झटका लगा है। अदालत ने साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई की मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। लोकसभा में भी सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस का मामला गूंजा. प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी के नेताओं ने नारेबाज़ी की, जिसके बाद लोकसभा कुछ समय के लिए स्थगित हुई| लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की लॉ इंफोर्समेंट एजेंसी के बीच इस तरह का टकराव असंवैधानिक है| 


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