कर्मचारियों के वेतन भुगतान के नियम में बदलाव, दिशा-निर्देश जारी, 1 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया

Kashish Trivedi
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Employees Salary, Salary Payment : प्रदेश के कर्मचारियों के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। नए वर्ष से उनके वेतन भुगतान के नियम बदलने वाले हैं। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा पहले जनवरी से दिसंबर महीने तक का भुगतान इसी पोर्टल से किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वेतन भुगतान के नियम में संशोधन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्मिकों को वेतन भुगतान के नियम में संशोधन किया गया है। अब नए वर्ष से वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। 1 जनवरी को देय दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान इसी पोर्टल से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। हर कर्मचारी की आई सर्विस बुक बनाने और उसके अवकाश स्वीकृत पदोन्नति और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी इसी से तैयार की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सभी कार्य पूरे होंगे।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन भुगतान, मेरिट आधार, ऑनलाइन ऑनलाइन वार्षिक मूल्याङ्कन, प्रबंधन प्रशिक्षण, अवकाश स्वीकृत और अन्य कार्यों का निस्तारण पहले अक्टूबर से मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए शासन आदेश जारी किया गया था।

समीक्षा में पाया गया है कि शासन आदेश का विभिन्न विभागों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री निर्देश के साथ दिसंबर महीने के वेतन 1 जनवरी को कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान किए जाएंगे। ऐसे में प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। नवंबर और दिसंबर में सभी कर्मचारियों की ई सर्विस बुक तैयार की जाए।


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