नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अगर आपने हाल ही में कोई गाड़ी खरीदी है तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। गाड़ी में किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने पर इसकी शिकायत के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक वेबसाइट शुरू की गई है। इस रिकॉल पोर्टल पर आप गाड़ी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये शिकायत उन्हीं गाड़ियों को लेकर की जा सकेगी, जो सात साल से अधिक पुरानी न हो।
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नई गाड़ी लेने को लेकर हम सब उत्साह में होते हैं। लेकिन कई बार ये उत्साह तब परेशानी में बदल जाता है जब गाड़ी में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। छोटी मोटी बात के लिए तो शोरूम या कंपनी से मदद ली जा सकती है लेकिन अगर गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो ये बड़ी मुसीबत हो सकती है। ऐसे में अब सरकार ने उपभोक्ताओं की मदद के लिए एक वेबसाइट शुरू की है जहां कोई भी सीधे अपनी शिकायत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से कर सकता है। मंत्रालय ने परिवहन वेबसाइट- vahan.parivahan.gov.in पर एक रिकॉल पोर्टल शुरू किया है। इस वेबसाइट पर उपभोक्ता अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। बता दें कि रिकॉल की समस्या से परेशान उपभोक्ताओं की मदद के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। यहां पर गाड़ी में लगे फॉल्टी कंपोनेंट या सॉफ्टवेयर इशू, किसी की तरह की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद मंत्रालय द्वारा नेशनल हाइवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन से जांच कराई जाएगी।