Unlock 3 Guideline: अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

नई दिल्ली| देश में कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस (Unlock 3 Guideline) जारी कर दी है| सरकार ने नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है| इसके अनुसार रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस दौरान योग संस्थानों और व्यायाम शालाओं, जिम को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 (Unlock 3) के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है| देशभर में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है। कंटनेमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा।

Unlock 2 की अवधि 31 जुलाई को पूरी हो रही है। 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक3 (Unlock3) के लिए गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं| सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी| स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे| वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है|

कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा| निर्माण गतिविधियां चलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा| यह गाइडलाइंस सभी जिला कलक्टरों और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर जारी की जाएगी|

Unlock 3 Guideline: अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी, जानिए क्‍या खुलेगा और क्‍या रहेगा बंद

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