Loksabha election 2024: आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर, चुनाव आयोग ने चुनावों में ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में, चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवाओं में हैं तो उनमें से किसी एक को ही चुनाव ड्यूटी करना होगी। दरअसल इस निर्णय से चुनावों में ड्यूटी देने वाले सरकारी कर्मचारियों को काफी राहत मिली है। चुनाव के अनुसार, अगर दोनों पति-पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं, तो उन्हें अपने जिले के चुनाव अधिकारी को प्रार्थना पत्र जमा करना होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी:
दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। जानकारी के अनुसार इसको लेकर चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश ने अपने निर्देश की कॉपी को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन को भेज दिया हैं।
उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के अनुसार, यदि किसी दंपत्ति में से कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें दोनों में से एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देने का अनुरोध किया गया है। जानकारी के अनुसार चुनाव ड्यूटी से मुक्ति किए जाने के बारे में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी/ सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को अब निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।
चुनाव 7 चरणों में देश में संपन्न होंगे:
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, दरअसल इस बार के चुनाव 7 चरणों में देश में संपन्न होंगे। जबकि नतीजे 4 जून, 2024 को आएंगे। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग की योजना बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले चरण (19 अप्रैल) में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत की सीटों पर वोटिंग होगी।