कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण का लाभ, 20 प्रतिशत पद आरक्षित, विस्तृत दिशा निर्देश जारी

Kashish Trivedi
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Haryana Employees, Employees Promotion Reservation : हरियाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। दरअसल कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नई पॉलिसी के तहत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन कोटा के स्वीकृत पदों में से कुछ पदों को आरक्षित रखा जाएगा।

हरियाणा में ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर सभी कैडर में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा शनिवार को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जारी किए गए दिशा निर्देश के तहत अब अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन कोटा के लिए स्वीकृत पदों में से 20% पद आरक्षित रहेंगे। किसी कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति वाले पद को छोड़कर ग्रुप ए और बी के सभी पदों पर आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

 सभी पदों पर आरक्षण व्यवस्था लागू

इस मामले में जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से लाभ लेने के लिए न्यूनतम पद की लिस्ट तैयार की गई है। प्रमोशन संबंधित लाभ के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसे में यह तभी स्वीकार किया जाएगा, जब दो या दो से अधिक पद उपलब्ध हो। पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण को कैडर वार लागू किए जाने की तैयारी की गई है।

वही ग्रुप A और B पदों के लिए प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित सभी पिछले निर्देश को वापस लिया गया है। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए रोस्टर पॉइंट है। प्रतिस्थापन सिद्धांत की आवेदन के दिशा निर्देशों का भी सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था प्रभावित की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा सभी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय और निकायों पर इसे लागू किया गया है।

नियम के तहत प्रमोशन के जरिए भरे गए ग्रुप A और B पदों पर सभी एससी कर्मचारियों को नियुक्ति के तरीके को बिना ध्यान में रखें प्रतिनिधित्व के लिए विचार किया जाएगा। वहीं गैर SC कर्मचारी के लिए अभी नवीन व्यवस्था की गई। उन्हें यदि इन पदों पर पदोन्नति किया जा चुका है तो 20% आरक्षण को पूरा करने के लिए वापस नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही तय किए गए नियम के तहत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। भले ही 20% आरक्षण सीमा पुरी हो गई हो या वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उन्हें प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया हो। ऐसे में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अंक को लागू किया जाएगा। यह निर्णय सरकारी निर्देशों के तहत दिया गया है।


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