नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।देश के 6.5 करोड़ EPFO कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।अगर ईपीएस पर लगी 15 हजार रुपये की लिमिट हटी तो पेंशन की रकम दोगुनी हो जाएगी।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, नए साल 2021 में अगर एम्पलॉई पेंशन स्कीम के तहत EPS पर लगी कैंपिंग हटती है तो पेंशन में 7,500 रुपये से ज्यादा का लाभ मिलेगा।इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की बैसिक सैलरी 20 हजार है तो 8 हजार ज्यादा पेंशन मिलेगा। वर्तमान में मामला सुनवाई में लंबित है, भारत संघ और एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की ओर से 12 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर है, लेकिन जल्द ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है।
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दरअसल, एम्प्लॉई पेंशन स्कीम यानी ईपीएस (EPS Pension) के तहत मौजूदा समय में पेंशन के लिए 15 हजार रुपये हर महीने की सीलिंग या कैपिंग है, लेकिन अब इसे लगातार हटाने की मांग की जा रही है और वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। भविष्य निधि संगठन के सदस्य ईपीएस के सदस्य भी बन जाते हैं। एम्पलॉई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के खाते से 12% सैलरी का हिस्सा PF और बाद में यही राशि नियोक्ता के खाते में भी जाती है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है। इसमें पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15000 होती है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा होता हैं।वही सैलरी 10,000 रुपए हैं तो 833 रुपये ही जमा होगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, वैसे तो कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की अधिकतम सैलरी 15000 रुपये ही मानी जाती है, ऐसी में EPS के नियम के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 7500 रुपये ही बतौर पेंशन मिलते हैं।अगर पेंशन से 15000 की लिमिट को खत्म कर दिया जाए और बेसिक सैलरी 20 हजार की जाए तो पेंशन की राशि 7500 से ज्यादा यानि 8,571 मिलेगा।वही 25000 और 30000 की सैलरी में भी इजाफा होगा, इसके लिए आप EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS कंट्रीब्यूशन) से चेक कर सकते है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में योगदान भी बढ़ाना होगा, ताकी रिटायरमेंट के समय पेंशन की राशि मिल सके।
जानिए ईपीएस के नए नियम
- ईपीएफ सदस्य अनिवार्य और कम से कम 10 साल की रेगुलर नौकरी।
- 50 साल के बाद भी पेंशन लेने का विकल्प।इसके लिए आपको 10 D फॉर्म भरना होगा।
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन।
- यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है, तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा
- भविष्य निधि संगठन के सदस्य ईपीएस के सदस्य भी बन जाते हैं।