अब शादी में दिल खोलकर करें खर्चा, EPFO से एडवांस में मिलेगा पैसा, यह होगी शर्तें

Kashish Trivedi
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EPFO, EPFO Advance Amount : शादी के समय भी और शादी के बाद भी अगर EPFO के लिए यह मुहावरा कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शादी के समय हर आदमी दिल खोलकर खर्च करना चाहता है । वह शादी को अपने जीवन का सबसे यादगार लम्हा बनाना चाहता है। लेकिन पैसों की वजह से उसे काफी सोच समझकर चलना पड़ता है। लेकिन ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इन मौकों पर एडवांस लेने या पहले ही पैसे निकालने की सुविधा देता है। जिससे आपकी चिंता काफी हद तक दूर हो सकती है।

सामाजिक सुरक्षा का दूसरा नाम पीएफ

दरअसल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए हमेशा एक चिंता सताती रहती है कि उनके बुरे दिनों में कौन काम आएगा। इन सभी चिंताओं का समाधान पीएफ से हो सकता है। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) मैनेज करता है। यह जीवन में अचानक सामने आई कई जरूरतों के समय में मददगार साबित होता है, साथ ही नौकरी से रिटायर होने के बाद के जीवन के लिए भी एक रकम की गारंटी सुनिश्चित करता है।

कोविड के दौरान पीएफ बना देवदूत

जब कोरोना महामारी आई तो ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर को कोविड एडवांस (EPF Covid Advance) की बड़ी सुविधा दी थी। यह सुविधा उस समय कई लोगों के लिए देवदूत की तरह साबित हुई। इस राशि से कई लोगों ने अपने सगे संबंधियों की जान बचाई। इसी तरह नौकरी चली जाए, तब भी आपको पीएफ से पैसे निकालने (PF Withdrawal) की सुविधा मिलती है। इसी तरह कई और अहम मौके होते हैं जब आपको पैसों की बहुत सी सख्त जरूरत होती है। उन सभी जरूरतों में आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

EPFO ने ट्वीट कर दी जानकारी

EPFO ने अपने ट्वीट में बताया कि सब्सक्राइबर्स शादी-विवाह के मौकों पर पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं ? ईपीएफओ ने जो जानकारी दी उसके अनुसार, अगर सब्सक्राइबर की खुद की शादी है या भाई-बहन अथवा बेटा-बेटी की शादी है, तो इन मौकों पर ईपीएफओ मैरिज एडवांस की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके तहत ब्याज के साथ अपने हिस्से के 50 फीसदी के बराबर रकम निकाली जा सकती है।

जाने किन शर्तों के करना होगा पूरा ?

ईपीएफओ मैरिज एडवांस (EPFO Marriage Advance) सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा । सबसे पहली शर्त यह है कि आप कम से कम सात साल से ईपीएफओ के मेंबर हों. इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि आप शादी और पढ़ाई-लिखाई को मिलाकर 3 बार से ज्यादा एडवांस की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि शादी-विवाह या पढ़ाई-लिखाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही पीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं।


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