Haryana Employees: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने DA वृद्धि के बाद अब एक और सौगात देते हुए कर्मचारियों को एडवांस और लोन देने पर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में वृद्धि की है।लंबे समय से कर्मचारी संगठन अग्रिम राशि में वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसे अब 14 सालों बाद पूरा कर दिया गया है।
राज्य सरकार के फैसले के तहत अब कर्मचारी मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक अग्रिम राशि ले सकेंगे।इसके सथ ही बेटे-बेटी की शादी के लिए तीन लाख रुपये तक ऋण मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में 5 लाख से 50 हजार निर्धारित की गई है।इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, DC व उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए हैं।इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह राशि बढ़ाई गई थी।
मकान-प्लॉट और मरम्मत के लिए ऐसे मिलेगा एडवांस
- प्लॉट खरीदने के लिए गृह निर्माण अग्रिम की कुल राशि का 60% मिलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 10 लाख रुपये उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे।
- गृह निर्माण के लिए कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपये तक केवल एक बार अग्रिम राशि मिलेगी। इसके तहत 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) के बराबर होगी। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा।
- मकान के विस्तार या मरम्मत के लिए 10 महीने का मूल वेतन या किसी भी वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम 5 लाख रुपये अग्रिम मिलेंगे। मकान के विस्तार के लिए खरीद के 3 साल और मरम्मत के लिए मकान खरीदने के 5 साल के भीतर ही यह राशि दी जाएगी। द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विवाह के लिए मिलेंगे 3 लाख, ये रहेंगे नियम
विवाह ऋण के लिए कर्मचारियों को पुत्र-पुत्री या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम 3 लाख रुपये मिलेंगे, यह अग्रिम राशि पूरी सेवा के दौरान केवल 2 बार मिल सकेगी। ब्याज दर GPF के बराबर होगी। दूसरा अग्रिम राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह अग्रिम के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।
वाहन/कम्प्यूटर के लिए ऐसे मिलेगी अग्रिम राशि
- कार ऋण के लिए 45 हजार रुपये और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा 6.5 लाख रुपये या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85%, जो भी कम हो, ऋण मिलेगा। प्रथम ऋण पर ब्याज दर GPF के बराबर तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा एवं तीसरा ऋण पिछले ऋण का नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) जारी होने के बाद ही दिया जाएगा।
- नई मोटर साइकिल के लिए 50000 और नए स्कूटर के लिए 40,000 दिए जाएंगे। प्रथम ऋण पर ब्याज दर GPF के बराबर होगी तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा और तीसरा ऋण पिछले ऋण की NDC जारी होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। मोपेड के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।
- कंप्यूटर और लैपटाप खरीदने के लिए 50 हजार रुपये मिलेंगे। दूसरा एवं तीसरा ऋण पिछले ऋण की NDC जारी होने के बाद मिलेगा।साइकिल खरीद के लिए 4000 रुपये या साइकिल की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। दूसरा और तीसरा अग्रिम प्रथम साइकिल अग्रिम के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।ब्याज दर GPF के बराबर होगी।