नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील ने कहा कि छात्राओं ने संविधान और कोर्ट से उम्मीद नहीं छोड़ी है। जल्दी ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे।
हिजाब मामले पर चले आ रहे विवाद के बीच आज मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल कॉलेजों में हिजाब (Hijab In School College) बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं छात्राओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब कोई स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं जा सकेगा।
उधर कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कुछ लोग इस फैसले को सही बताते हुए इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले को मुस्लिम लड़कियों के हक़ छीनने जैसा बता रहे हैं। इस बीच अब कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तयारी शुरू हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अपने ट्विटर हैंडिल पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी है कि वो उडुपी में अपने क्लाइंट से मिले। इंशाअल्लाह हम जड़ ही सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। ये लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए हिजाब के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं इन्होने अभी कोर्ट और संविधान से उम्मीद नहीं छोड़ी है।
उन्होंने अपने ट्विटर पर अंग्रेजी में लिखा – मैंने हमेशा माना कि हमें हिजाब मामले में कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए था, हालाँकि यह किया गया था और अपरिहार्य हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मुझे गाली देने वालों को पता होना चाहिए कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फैसला गलत है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए।