Pensioners Pension : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पेंशन के लिए नए कानून की तैयारी की जा रही है परंतु इस मामले में कुछ विभागों के कर्मचारियों द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। सरकार का कहना है कि परमानेंट होने वाले कर्मचारियों के लिहाज से यह कानून और कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बदलाव को नया कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड पेंशन हेतु सेवा और विधिमान्यकरण विधेयक 2022 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। वही फिलहाल अधिसूचना जारी होने से पहले कुछ कर्मचारी संघ द्वारा इस पर आपत्ति की गई है वहीं औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तराखंड में पेंशन के लिए नया कानून बनेगा।
विधायी विभाग को भेजा जाएगा विधेयक
उत्तराखंड पेंशन के कानून के लागू होने के साथ ही मौलिक नियुक्ति की तारीख से ही सेवा अवधि की गणना की जाएगी और इसी आधार पर कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अस्थाई सेवाओं के बाद परमानेंट होने वाले कर्मचारियों के लिए सरकारी कानून काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस मामले में सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन द्वारा विधेयक को मंजूरी की पुष्टि की गई है। विधेयक को मंजूरी देने के बाद अब इसे विधायी विभाग को भेजा जाएगा।
इन कर्मियों को जोड़ने की मांग
दरअसल उत्तराखंड में मार्च में हुए बजट सत्र में विधेयक को पारित किया गया था। पेंशन लाभ के लिए 10 साल की न्यूनतम सेवा अनिवार्य की गई है। वहीं सिंचाई समेत कुछ विभागों के कर्मचारियों द्वारा दैनिक, वेतन, तदर्थ, संविदा, नियत वेतन और अंशकालीन रूप से अस्थाई सेवाओं को भी पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की गई थी।
पेंशन को लेकर कानून बनाने का निर्णय
वही कुछ मामले में कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है। मामले की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा पेंशन को लेकर कानून बनाने का निर्णय लिया है। यह कानून पूर्व के फैसले पर ही लागू रहेगी। इसकी घोषणा की गई है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ
दरअसल वर्ष 2005 से पहले की विज्ञप्ति के आधार पर चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए फार्मूला तैयार किया जा रहा है। 19 मई को मुख्य सचिव कार्मिक विभाग के साथ चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं विभाग ने सभी विभागों को इस विषय की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि 2000 शिक्षक कर्मचारी को इस फैसले से बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं उन्हें इसके दायरे में लाया जाएगा। इससे पहले धामी कैबिनेट द्वारा पिछले साल 5 जनवरी 2022 को एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसमें कहा गया था कि चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।