सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अवकाश घोषित, मिलेगा लाभ, जानें कितने दिन बंद रहेंगे कार्यालय

Pooja Khodani
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Government Employees Holiday :  उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण के लिए मतदान किए जाएंगे, ऐसे में सभी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सके इसलिए राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मतदान के दिन 19 अप्रैल को राज्य में सार्वजनिक अवकाश के संबंध में आदेश भी जारी किया है।

इधर, मध्य प्रदेश में भी 4 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए मतदान दिवस पर सामान्य और सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, ऐसे में कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा अप्रैल के दूसरे सप्‍ताह में 6 से 14 अप्रैल के बीच भी सिर्फ दो दिन ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे, बाकी दिन छुट्टी रहेगी।

उत्तराखंड में 19 अप्रैल को अवकाश घोषित

उत्तराखंड के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि 19 अप्रैल को सभी शैक्षणिक संस्थान, बैंक, सभी सरकारी और निजी कार्यालय और सभी औद्योगिक और विनिर्माण इकाइयां आदि बंद रहेंगी। यह कदम इस बात को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है कि सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें और आगामी आम चुनावों में तत्परता से भाग लें।

सवैतनिक अवकाश का लाभ

  • आदेश के जरिए निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य में अवकाश लागू किया जा सकता है,  ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि मतदाता, मतदान के लिए इसका लाभ उठा सकें।
  • चुनाव आयोग ने वोटिंग वाले दिन उत्तराखंड के सभी जिलों में सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक व कोषागार बंद रहने संबंधी निर्देश भी दे दिए हैं। उत्तराखंड सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम ने सवैतनिक अवकाश के आदेश जारी किए है। 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को सभी कारखानें, दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही सभी उद्योगों में संगठन को निर्देश भी दिए हैं कि वह मतदान के लिए सभी कर्मचारियों को संवैधानिक अवकाश दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मजदूर अपने मताधिकार का उपयोग करें।

मध्य प्रदेश में भी सार्वजनिक/सामान्य अवकाश

मध्य प्रदेश में भी 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने है, ऐसे में राज्य शासन ने संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश घोषित किया हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल (शुक्रवार) द्वितीय चरण में 26 अप्रैल (शुक्रवार) तृतीय चरण में 7 मई (मंगलवार) एवं चतुर्थ चरण में 13 मई (सोमवार) को होने वाले निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तिथियों में सामान्य अवकाश घोषित किया है।

6 से 14 अप्रैल के बीच सिर्फ दो दिन खुले रहेंगे सरकारी दफ्तर

अप्रैल के महीने में गुड़ी पड़वा, ईद उल फितर और अन्य त्योहारों की वजह से मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तर 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच सिर्फ 2 दिन यानि 8 अप्रैल(सोमवार) और 12 अप्रैल(शुक्रवार) को ही खुलेगें।वही 17 और 21 अप्रैल को भी अवकाश रहेगी।

दो दिन दफ्तर लगने वाले दिनों में यदि कोई कर्मचारी छुट्टी लेना चाहेंगे तो उन्हें परमिशन लेनी होगी। आम चुनाव के कारण आचार संहिता प्रभावशील है , ऐसे में कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन कार्यालय प्रमुख मंजूर नहीं कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर ही कर्मचारियों की छुट्टी मंजूर कर सकेंगे।

  • 6 अप्रैल- शनिवार
  • 7 अप्रैल- रविवार
  • 9 अप्रैल- गुड़ी पड़वा
  • 10 अप्रैल- चैती चांद
  • 11 अप्रैल- ईद उल फितर
  • 13 अप्रैल- शनिवार
  • 14 अप्रैल- रविवार
  • 17 अप्रैल बुधवार को भगवान श्रीराम (राम नवमी)
  • 21 अप्रैल रविवार को भगवान महावीर जयंती

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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