Employees Transfer Rule : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें तबादले का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारी और अधिकारी के तबादले के साथ ही नियत या तय की तारीख तक उन्हें अपनी नवीन तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
तबादले की प्रक्रिया भी शुरू
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तबादले की प्रक्रिया भी शुरू कर कर दी गई है। तबादले होने के बाद कोई अधिकारी अपने अधीन सेवारत कर्मचारियों को कार्य मुक्त नहीं करता है या 7 दिन के भीतर नवीन तैयारी पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं नई तबादला नीति के अनुसार तबादला आदेश जारी किए जाने के 1 सप्ताह के अंदर रिप्लेसमेंट की प्रतीक्षा किए बिना कर्मचारियों को नवीन पदभार पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य किया गया है। संबंधित प्राधिकारी को स्थानांतरित कार्मिकों को तत्काल रिलीव करना भी अनिवार्य किया गया है।
आकांक्षी विकासखंड को दी गई राहत
उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जनपद बुंदेलखंड और 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकासखंड को राहत दी गई है। नई स्थानांतरण नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। विभागीय मंत्री की अनुमति से 30 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जनपद और बुंदेलखंड के सभी जनपदों में तैनात कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा तब तक भी मुक्त नहीं किया जाएगा, जबतक कि कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाए। यह प्रतिबंध आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस, आईपीएस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
दिशानिर्देश जारी
वहीं नई तबादला नीति में तबादले किए गए कर्मचारियों के लिए के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तबादला के कर्मचारी द्वारा नवीन तैनाती तय समय के अंदर कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर नियत समय पर कार्यभार ग्रहण ना करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।