Employees Revised Pay Scale : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी हैं। दरअसल उन्हें संशोधित वेतनमान के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग को आदेश दिए जाने के साथ ही 6 हफ्ते के अंदर कर्मचारियों को नए वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों को भुगतान 1 अक्टूबर 2012 किया जाएगा। इस आदेश से उनके वेतन में बंपर वृद्धि देखने को मिलेगी।
संशोधित वेतनमान देने के आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को संशोधित वेतनमान देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ज्योत्सना ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि 6 सप्ताह के भीतर शारीरिक शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए। वही कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ 1 अक्टूबर 2012 से दिया जाएगा। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को दिए जाने वाले संशोधित वेतन पेंशन निर्धारण के लिए भी गिना जाए।
संशोधित वेतनमान का लाभ 1 अक्टूबर 2012 से
इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि शिक्षा विभाग में सिर्फ शारीरिक शिक्षकों की श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी शिक्षकों की श्रेणियों को संशोधित वेतनमान का लाभ 1 अक्टूबर 2012 से दिया गया है जबकि डीपी शिक्षकों के लिए यह लाभ 1 नवंबर 2014 से शुरू किया गया है।
यह है मामला
इस मामले में अदालत में दलील देते हुए बताया गया कि शिक्षकों की नियुक्ति पीटीआई के पद पर हुई थी और पदोन्नति के बाद वह डीपीई बनी है जबकि 22 सितंबर 2012 को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें शिक्षा विभाग के सभी 19 श्रेणियों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया था। हालांकि शारीरिक शिक्षकों को इसमें जोड़ा नहीं गया था।
हिमाचल सरकार द्वारा 1 नवंबर 2014 को एक नई अधिसूचना जारी की गई थी। जिसके तहत DPE को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि शिक्षकों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है।
हाई कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के साथ ही सभी रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ 1 अक्टूबर 2012 से लिया जाएगा। वही 6 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जाना है। इसके साथ ही उनके खाते में 40000 रुपए तक राशि देखी जा सकती है।