Employees DA Hike : सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल बसंत पंचमी से पूर्व उनके महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते वृद्धि जनवरी महीने के वेतन में मिलेगा। वहीं फरवरी में उन्हें बढ़े हुए वेतन प्राप्त होंगे।
कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2.73% की वृद्धि
सोमवार को शासकीय कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2.73% की वृद्धि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में तेलंगाना सरकार द्वारा शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। अब उनके महंगाई भत्ते में 17.29% से बढ़कर 20.02% हो गए हैं। मामले में वित्त मंत्री हरीश रावत ने कहा कि बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। वही जुलाई 2021 से जनवरी 2022 तक के बकाए डीए को 8 किस्तों में कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। वहीं 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बकाये DA का भुगतान किया जाएगा। उन कर्मचारियों सेवा के अंतिम चार महीनों के दौरान भविष्य निधि में कोई योगदान करने से छूट दी गई है।
मार्च 2023 तक 8 समान किस्तों में एरियर का भुगतान
इस वृद्धि से 4 लाख 40 हजार कर्मचारी सहित 2 लाख 88 हजार रुपए पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए महंगाई राहत का बकाया का भुगतान फरवरी 2023 से शुरू किया जाएगा। वहीं मार्च 2023 तक इसे 8 समान किस्तों में कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। सरकार ने जुलाई, 2021 के लिए लंबित डीए भी जारी किया गया है।
महंगाई राहत का लाभ
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ उन्हें जनवरी 2023 के वेतन के साथ 1 फरवरी को किया जाएगा। जबकि महंगाई राहत में संशोधन का लाभ उन कर्मचारियों को होगा, जो 1 जुलाई 2018 या उसके बाद सेवा से रिटायर हुए हैं और संशोधित वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
इसके अलावा महंगाई राहत का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 1 जुलाई 2018 से पहले रिटायर हुए हैं लेकिन पेंशन पूर्व में जारी सरकारी आदेश के अनुसार समेकित की गई है।
इसके अलावा संशोधित वेतनमान 2015 में पेंशन आहरित करने वाले पेंशन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी। वहीं उन्हें मौद्रिक लाभ के रूप में मूल पेंशन 51.87% से बढ़ाकर 55.536% किया गया है।
संशोधित पेंशन नियम का लाभ
इसके लिए आदेश जारी करते हुए कहा गया कि संशोधित पेंशन नियम 1951, आंध्र प्रदेश उधारी कृत पेंशन नियम 1961 सहित प्रदेश सरकार सेवक पारिवारिक पेंशन नियम 1964, संशोधित पेंशन के तहत सेवा पेंशन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए संशोधित महंगाई राहत के लिए नियम 1980 के पात्र होंगे।। वही यह अंशदाई भविष्य निधि से पेंशन और ग्रेच्युटी नियम 1961 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी के साथ-साथ नगरपालिका, पंचायत राज संस्थान से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक और गैर शिक्षण पेंशनर्स पर भी यह नियम लागू होंगे। साथ ही हैदराबाद सिविल सेवा नियमों में अनुकंपा, पेंशनर, ग्रेजुएट के नियम के तहत अनुकंपा पेंशन प्राप्त करने वाले भी इस पेंशन की पात्रता रखेंगे।