Employees Retirement Age Hike : राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनकी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि होगी इसके लिए सरकार द्वारा तैयारी की गई है। वहीं सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित किया गया है। सेवानिवृत्ति आयु को 5 वर्ष बढ़ाने की तैयारी की गई है।
बता दें कि उच्च न्यायालय केरल के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए केरल उच्च न्यायालय सेवा अधिनियम 2008 में संशोधन को भी सूचित किया गया है। केरल उच्च न्यायालय सेवा संशोधन अधिनियम 2022 नामक संशोधन को 5 जनवरी को राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने के बाद अधिसूचित किया गया है। उच्च न्यायालय सेवा सेवानिवृत्ति आयु का निर्धारण अधिनियम 2008 में संशोधन करने के साथ ही इसमें नवीन नियम तय किए गए हैं।
- जिसमें एक अप्रैल 2013 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष से बढ़ाकर 56 वर्ष की गई है।
- इसके साथ ही 1 अप्रैल 2013 के बाद में उच्च न्यायालय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इसे 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया है।
अधिनियम की धारा 2 में भी संशोधन
इतना ही नहीं अधिनियम की धारा 2 में भी संशोधन किया गया है। धारा 2 में कहा गया है कि कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि उस महीने के अंतिम दिन की दोपहर से प्रभावी होंगे। जिसमें कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा हो। ऐसी स्थिति में जिन कर्मचारियों को एक अप्रैल 2013 से पूर्व नियुक्त किया गया है, उनके लिए सेवानिवृत्ति उम्र में वृद्धि का लाभ संबंधित महीने के अंतिम दिन के दोपहर से प्रभावी होंगे और उन्हें 56 वर्ष तक सेवा का लाभ मिलेगा जबकि 1 अप्रैल 2013 उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारी को उसी महीने के अंतिम दिन के दोपहर से सेवानिवृत्ति उम्र में वृद्धि का लाभ मिलेगा और वह 60 वर्ष की आयु तक सेवा लाभ ले सके।
इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 56 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष किए जाने के कर्मचारियों की रिपोर्ट के प्रस्ताव पर सुविधा से विचार किया जाए। इससे अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलेगी और काम अविलंब चलता रहेगा। ऐसे में सेवानिवृत्ति आयु की वृद्धि की सिफारिश की गई है। जिसमें राज्य सरकार की तरफ से दलील देते हुए कहा गया था कि यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है और जल्द ही इस पर कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अब अधिनियम में संशोधन कर लिया गया है।