कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सीएम की बड़ी घोषणा, मिलेगा 365 दिन का अवकाश, अधिसूचना जारी, इन्हें होगा लाभ

Kashish Trivedi
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Employees Holiday  कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल अब उन्हें 365 दिन अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के अवकाश में भी वृद्धि की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। जिस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर घोषणा करते हुए कहा कि नए साल 2023 में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। सिक्किम में कार्यरत एडहॉक, एमआर, संविदा कर्मचारी सहित परिविक्षाधीन शिक्षकों 365 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों को 30 दिन का पितृत्व अवकाश ही मिलेगा।

महिला कर्मचारियों को 365 दिन के अवकाश 

बता दें कि अब एडहॉक, एमआर और संविदा कर्मचारी सहित परिविक्षाधीन शिक्षक को सरकारी कर्मचारियों के समान स्तर पर ही पितृत्व अवकाश का भी लाभ दिया जाएगा। वही सिक्किम सरकार में तदर्थ, एमआर, संविदा आधार पर कार्यरत प्रोबेशनरी टीचर सहित महिला कर्मचारियों को 365 दिन के अवकाश का लाभ प्राप्त होगा।

इसी बीच एक अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें नियमित कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया था। हालांकि अस्थाई कर्मचारियों के लिए उसका उल्लेख नहीं किया गया था। जिस पर अस्थाई कर्मचारियों द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी। अब नवीन घोषणा के अनुसार श्रमिकों को तदर्थ, संविदा और एमआर आधार पर काम करने की अनुमति दी जाएगी।

अधिसूचना जारी

13 जनवरी को एक अधिसूचना जारी की गई। जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार के समेकित को से वेतन समेकित- वेतन आहरित करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को 365 दिन से अधिक का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के परीक्षा अध्ययन शिक्षक सहित कार्य प्रभावित मास्टर रोल सहित कार्य प्रभावित आधार आदि इसके प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पुरुष कर्मचारियों को 30 दिन तक अवकाश दिया जाएगा। यह कसम के लिए लागू होगा जो और सही सुविधाओं में काम करते हैं। वही अधिसूचना के मुताबिक मातृत्व और पितृत्व अवकाश की अवधि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अस्थाई कर्मचारी की नियुक्ति की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।


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