7th Pay Commission, DA Revised : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 1987 और 1992 के आधार पर आईडीए वेतनमान का पालन करने वाले बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को महंगाई भत्ते का भुगतान के आदेश दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा इसके आदेश भी जारी किये गए हैं। जारी आदेश के तहत ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
सीपीएसई में 1992 के वेतनमान में DA
जारी आदेश में अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के का.ज्ञा 2(50)/86-डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 19.07.1995 के पैरा संख्या 4 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। जिसमें बोर्ड स्तर के पद धारण करने वाले अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III में उल्लिखित डीए योजना के अनुसार, 1099 ( 1960=100) के त्रैमासिक सूचकांक औसत से ऊपर मूल्य वृद्धि के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ते की किस्तें देय होती हैं।
इस विभाग के का.ज्ञा.04.01.2023 के क्रम में दिनांक के समसंख्यक के अनुसार, 1992 के आईडीए पैटर्न के 1992 के वेतनमान का पालन करने वाले बोर्ड स्तर के पद, बोर्ड स्तर से नीचे के पद और गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों के अधिकारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है:-
दिसंबर, 2022 से फरवरी, 2023 की तिमाही के लिए औसत AICPI आंकड़े 8717 है। प्रतिशत में लिंक बिंदु पर वृद्धि [((8717-1099)/ 1099*100] 693.2% है। विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए डीए दरें 01.04.2023 से प्रभावी होगी।
विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए डीए दरें:
मूल वेतन– प्रति माह डीए दरें
- रु.3500 तक— वेतन का 693.2% और न्यूनतम रु.15236/-
- रु.3500 से अधिक और रु.6500 तक— वेतन का 519.9% और न्यूनतम रु.24262/- के अधीन
- रु.6500 से अधिक और रु.9500 तक — वेतन का 415.9% और न्यूनतम रु.33794/-
- रु.9500 से अधिक— वेतन का 346.6% और न्यूनतम रु.39511/-
सीपीएसई में 1987 के वेतनमान में DA
वहीं आदेश के तहत सीपीएसई में 1987 के वेतनमान में DA की दरें संशोधित की गई है। 01.04.2023 से न्यूट्रलाइजेशन की पुरानी प्रणाली में देय आईडीए की मात्रा 33 अंकों की वृद्धि के लिए 2.00 रुपये प्रति प्वाइंट शिफ्ट की दर से 66/- रुपये हो सकती है और एआईसीपीआई 8717 पर देय DA 16023. 75 रुपये हो सकती है। सीपीएसई में 1987 के वेतनमान में आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले बोर्ड स्तर के पद, बोर्ड स्तर से नीचे के पद और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।
आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वगामी को अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई के ध्यान में लाएं।