HP Employee Transfer ban Lifted : हिमाचल प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सियासी हलचल के बीच राज्य की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने एक बार फिर 30 दिनों के लिए तबादलों से बैन हटा दिया है।इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर इस बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो तबादलों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
31 मार्च तक हो सकेंगे तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले
कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब कर्मचारी 31 मार्च तक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।हालांकि इसके लिए कुछ नियम तय किए गए है।इसके तहत तबादलों के लिए संबंधित विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है। जबकि शॉर्ट स्टे तबादलों की मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी।इससे पहले तक मुख्यमंत्री ही हर श्रेणी के तबादले पर निर्णय कर सकते थे।
ये रहेंगे नियम
- तबादलों के लिए संबंधित विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है।
- शॉर्ट स्टे तबादलों के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होगी।
- अगर किसी कर्मचारी का एक स्थान पर दो साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तो ऐसी स्थिति में
- मंत्री को प्रशासनिक कारणों को देखते हुए तबादले पर मंजूरी देनी होगी।
- कर्मचारियों के हर वर्ग में 3 फीसदी तक ही तबादले किए जा सकेंगे।
- तबादलों के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इससे लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और न ही लोग कानूनी विवाद की स्थिति बने।
- यदि किसी कर्मचारी ने अपनी ट्रांसफर करवानी है, तो वह अपने विभाग या हैड ऑफ ऑफिस के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- जहां तबादलों के आवेदन में मुख्यमंत्री से मंजूरी की जरूरत होगी, तो वह केस भी कैबिनेट मंत्री के माध्यम से सीएम ऑफिस जाएगा।