कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, तबादले से बैन हटा, अब इस तारीख तक हो सकेंगे ट्रांसफर, ये रहेंगे नियम

कार्मिक विभाग के आदेश के तहत अगर किसी कर्मचारी का एक स्थान पर दो साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तो ऐसी स्थिति में मंत्री को प्रशासनिक कारणों को देखते हुए तबादले पर मंजूरी देनी होगी।वही कर्मचारियों के हर वर्ग में 3 फीसदी तक ही तबादले किए जा सकेंगे।

Pooja Khodani
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HP Employee Transfer ban Lifted : हिमाचल प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सियासी हलचल के बीच राज्य की सुखविंदर सिंह सुख्खू सरकार ने एक बार फिर 30 दिनों के लिए तबादलों से बैन हटा दिया है।इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर इस बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो तबादलों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

31 मार्च तक हो सकेंगे तृतीय  चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले

कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अब कर्मचारी 31 मार्च तक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।हालांकि इसके लिए कुछ नियम तय किए गए है।इसके तहत तबादलों के लिए संबंधित विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है। जबकि शॉर्ट स्टे तबादलों की मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी।इससे पहले तक मुख्यमंत्री ही हर श्रेणी के तबादले पर निर्णय कर सकते थे।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)