Bihar Transfer Posting New Rule : बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बिहार शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए नए नियम जारी किए है।इसके तहत अब विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे, इसके लिए इच्छुक शिक्षक 1 से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दरअसल, बीते दिनों बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें 7 से 20 नवंबर तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन और 31 दिसंबर तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कर 1 से 10 जनवरी 2025 के बीच शिक्षकों को नई स्कूलों में ज्वाइनिंग देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने उस ट्रांसफर नीति को रद्द कर दिया गया है और उसके तहत आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों के आवेदन भी रद्द कर दिए गए हैं। जो शिक्षक विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण चाहते हैं वह पोर्टल पर नए सिरे से 1 से 15 दिसंबर के बीच अभ्यावेदन करें।
क्या लिखा है Transfer Posting के नए आदेश में
- पुरानी ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को रद्द कर गुरुवार को बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया है।इसमें लिखा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण/पदस्थापन नीति को राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधी निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण/ पदस्थापन के लिए सभी समर्पित आवेदन रद्द समझे जाएंगे।
- विभिन्न श्रोतों से ये अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित हैं और इसके कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने ट्रांसफर हेतु इच्छुक हैं, वे ई शिक्षाकोष पोर्टल पर अपना अभ्यावेदन नए सिरे से दिनांक 01-12-2024 से 15-12-2024 तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं।’