Employees, Old Pension Scheme, OPS 2023 : केंद्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के अलावा रिटायर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का अवसर दिया गया है। प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही 30 नवंबर तक इसके लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं।
इससे पहले यह विकल्प मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को प्रदान किया गया था। जुलाई में अखिल भारतीय सेवा के चुनिंदा अधिकारियों को भी इस विकल्प का लाभ दिया गया है। अब रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से भी सवाल किए गए थे कि क्या उन्हें भी इस विकल्प का लाभ दिया जा सकता है? जिस पर केंद्र सरकार द्वारा समिति व्यक्त की गई है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया हैं। जिसमें कहा गया है कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अथॉरिटी द्वारा 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी किए जा सकते हैं। पहले इस संबंध में 31 अक्टूबर तक आदेश जारी किया जाना था।
कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया
DoPPW द्वारा कट ऑफ डेट बढ़ाई गई है दरअसल अथॉरिटी या नियुक्ति यदि अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में अंतिम तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया गया था। विभिन्न विभागों की तरह से मिले आग्रह पत्र पर विचार करने के बाद DoPPW द्वारा इस संबंध में फाइनल निर्णय लेने के लिए कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्णय के तहत केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत ऐसे कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना में आने का विकल्प दिया गया है, जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापन या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार के कर्मी में शामिल हुए थे।
ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त तक विकल्प के चयन करने के निर्देश दिए गए थे। मार्च 2023 में इसके लिए आदेश जारी किए गए थे। हालांकि इस दौरान कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो उसे आदेश के आने से पहले ही रिटायर हो गए थे। पिछले दिनों उन्होंने सवाल किया था कि क्या उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प मिलेगा? सरकार द्वारा उन्हें भी सशर्त इस योजना में शामिल होने के आदेश दिए गए थे।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम में शामिल अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया था। सरकार ने 13 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि ऐसे अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, जिन्हें 22 दिसंबर 2003 को नई पेंशन स्कीम की अधिसूचना से पहले अनुसूचित व्यक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने की पात्रता है। ऐसे में पहली जनवरी 2004 को यह उसके बाद सेवा में अधिकारियों को एआईएस नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों का विकल्प दिया जा सकता है।
हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ शर्त को पूरा करना होगा। साथ उन्हें 30 नवंबर 2023 तक अपना विकल्प देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विकल्प देने का यह अंतिम मौका होगा। ऐसे में केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी सहित सेवानिवृत कर्मचारी और एआईएस अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए उन्हें नियम और शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। 30 नवंबर को इसके लिए आदेश जारी किया जा सकते हैं