नई दिल्ली। आज अनलॉक 1.0 की समय सीमा समाप्त होने जा रही है, इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक 2.0 को लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी है।इसमें छूट के दायरे को पहले से बढ़ाया गया है वही सख्ती पर भी जोर दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार,पूरे देश में 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। ‘अनलॉक-2’ के तहत जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम अभी बंद रहेंगे
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2’ के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो 30 जून को ‘अनलॉक-1’ के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू होंगे।दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
एक नजर में नई गाईडलाइन्स
-31 जुलाई तक अनलॉक का दूसरा चरण यानी Unlock 2 जारी रहेगा।
-कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के प्रतिबंध 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। इस दौरान केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति रहेगी।
रात्रि कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है। रात 10 से सुबह पांच बजे कर रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।-इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
-स्कूल, कॉलेज, शिक्षण व कोचिंग संस्थान, अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा सेवा, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और भीड़ जमा करने वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
-भीड़ जमा करने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा।
-सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर और यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
-कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से खुलने की अनुमति होगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मानक दिशानिर्देश जारी करेगा।
-घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेन सेवाओं को अनलॉक 2 में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा।
इन राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाया
दिशा-निर्देश जारी होने से पहले, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने बिना और रियायत दिये लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. इधर मेघालय सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को राज्य में रात्रि कर्फ्यू छह जुलाई तक बढ़ाने और असम के गुवाहाटी से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है.