नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारत में क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड धारको को धोखाधड़ी और छिपे हुए शुल्क से बचाने और अन्य महत्वपूर्ण बातो के लिये दिशानिर्देशों का नया सेट जारी किया है। नए दिशानिर्देशों में, केंद्रीय बैंकर के पास बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं हेतु दिशानिर्देशों, नियमों और दंड की एक सूची है। यहा ध्यान देने योग्य बात है कि नए दिशानिर्देशों में Debit card को भी शामिल किया गया हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नए बिन्दू Credit card के लिए हैं।
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जैसा कि COVID-19 महामारी के बाद क्रेडिट कार्ड की लोकप्रियता में वृद्धि हुइ है, दिसंबर 2019 में कुल बकाया क्रेडिट कार्ड 55 मिलियन था, जो अब फरवरी 2022 के अंत तक बढ़कर लगभग 72 मिलियन हो गया है, जिसमे लगभग 30% की वृद्धि हैं।
क्रेडिट कार्ड से संबंधित दिशा-निर्देशों:
- निःशुल्क क्रेडिट कार्ड पर कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं होगा ।
- कार्ड जारीकर्ता अब गुम हुए क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से उत्पन्न देनदारियों के लिए बीमा कवर देने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए जारीकर्ता को कार्ड धारक से स्पष्ट अनुमति लेनी होगी।
- क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए वन-टाइम पासवर्ड की आवश्यकता होगी जो जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सक्रिय नहीं किया गया है। यह उन विपरीत स्तिथितियो से बचाने मे मदद करेगा जहां अनधिकृत व्यक्ति द्वारा ग्राहक को कार्ड मिलने से पहले कार्ड को इंटरसेप्ट करने पर उत्पन्न होती है।
- कार्ड के सक्रिय होने से पहले कार्डधारकों की क्रेडिट जानकारी किसी भी क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिबिल, सीआरआईएफ, एक्सपेरियन आदि को नहीं दी जानी चाहिए।
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- मूलधन, ब्याज, छूट और शुल्क, यदि कोई लागू हो, की राशि का उल्लेख करके क्रेडिट कार्ड लेनदेन को समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में बदलने में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
- ब्याज के साथ मासिक किश्त रूपांतरण को नो-कॉस्ट या शून्य-ब्याज ईएमआई के रूप में छुपाया नहीं जाएगा।
- क्रेडिट कार्ड के आवेदन को अस्वीकार करने की स्थिति में, जारीकर्ता को ऐसी अस्वीकृति का कारण लिखित रूप से बताना होगा।
- मौजूदा क्रेडिट कार्ड को बंद करने के अनुरोध को सात कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ग्राहक को देय 500 प्रतिदिन की देरी का जुर्माना लगाया जाएगा।
- एक वर्ष की अवधि के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं होने पर कार्ड धारक को 30 दिन के नोटिस के बाद बंद करना होगा।
- क्रेडिट कार्ड से संबंधित शुल्कों में कोई भी परिवर्तन 30 दिन पहले सूचित किया जाएगा।
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डेबिट कार्ड से संबंधित दिशानिर्देशों:
- डेबिट कार्ड केवल उन्हीं ग्राहकों को प्रदान किए जाएंगे जिनके पास बचत बैंक या चालू खाता है।
- नकद क्रेडिट या ऋण खाता धारको को कोई डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- बैंक किसी ग्राहक को डेबिट कार्ड लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी अन्य
- सुविधा का लाभ उठाने के लिए डेबिट कार्ड धारण करने से लिंक नहीं करेंगे।
- डेबिट कार्ड के अन्य रूप कारक, जैसे पहनने योग्य, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं।