कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, स्थानीय अवकाश का ऐलान, आदेश जारी, जानें कितने दिन बंद रहेंगे कार्यालय
इस आदेश में 9 मार्च को होली का टीका, 7 अक्टूबर को अनवष्टका व 14 नवंबर को दीपावली पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। इसके अलावा आदेश में डीएम ने कहा कि इस तिथि पर कोषागार व उप कोषागारों को छोड़कर सभी कार्यालय और संस्थानों में अवकाश रहेगा।
Employees Holiday 2023 : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 2023 के त्यौहारों के लिए सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए अवकाश का ऐलान कर दिया गया है, जिसका लाभ कर्मचारियों को मार्च से मिलेगा। इस संबंध में अल्मोडा डीएम ने आदेश भी जारी कर दिए है।
दरअसल, अल्मोड़ा की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं, इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए है। इस आदेश में 9 मार्च को होली का टीका, 7 अक्टूबर को अनवष्टका व 14 नवंबर को दीपावली पर स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। इसके अलावा आदेश में डीएम ने कहा कि इस तिथि पर कोषागार व उप कोषागारों को छोड़कर सभी कार्यालय और संस्थानों में अवकाश रहेगा।
2023 में मिलेंगे कुल 30 अवकाश
संबंधित खबरें -
- इससे पहले दिसंबर में उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष 2023 के लिए सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक, निर्बंधित और निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया जा चुका है।
- इसके तहत कर्मचारियों को तीनों श्रेणियों में कुल 30 अवकाश मिलेंगे, जिनमें से तीन छुट्टियों पर रविवार पड़ रहा है।
- सार्वजनिक अवकाश की सूची में ईगास को भी शामिल कर दिया गया है। ये अवकाश आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुदेश के क्रम जारी किए गए हैं।
- 25 सार्वजनिक अवकाश की सूची में सबसे अधिक 7 अवकाश बृहस्पतिवार और सबसे कम एक अवकाश बुधवार को होगा।
- 2 सार्वजनिक अवकाश पर रविवार है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत 23 अवकाश घोषित किए गए हैं।
- बैंक, कोषागार और उप कोषागारों में लागू होंगे। इनमें वाणिज्यय बैंकों की वार्षिक लेखा बंदी के लिए एक अप्रैल शनिवार को अवकाश तय किया गया है।