Pensioners Pension Update 2023 : राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशनरों ने अबतक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वे 30 जून कर करवा लें, अन्यथा पेंशन अटक या रुक सकती है। बता दे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि के लिए प्रतिवर्ष नवम्बर-दिसम्बर माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने का प्रावधान है।इसके लिए चार विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
30 जून से पहले करें सत्यापन
दरअसल, राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना में विभिन्न पेंशन दी जाती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी सूचना अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनओं के लाभार्थी को 30 जून 2023 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं जनाधार सीडिंग करवाना अनिवार्य है। विभाग के अनुसार, जिन पेंशनर्स द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, उनकी पेंशन रोक दी गई है, जो कि सत्यापन करवाने के पश्चात एरियर सहित उन्हें मिल जाएगी।
पेंशनरों सत्यापन के बिना अटकेगी पेंशन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डूंगरपुर जिले में 2 लाख 36 हजार 216 पेंशनधारियों में से एक लाख 97 हजार 281 लोगो ने अपना सत्यापन करवा लिया है,लेकिन 38 हजार 935 लोग ऐसे है जिन्होंने अभी तक अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है। वही एक अन्य जिले में भी 28000 पेंशनरों ने सत्यापन नही करवाया है, ऐसे में पूरे प्रदेशभर का ये आंकड़ा करीब 10 लाख 65 हजार 58 है, ऐसे में 30 जून तक सत्यापन नही करवाने पर उनकी पेंशन अटक सकती है। जिन लाभार्थियों के आधार एवं जनाधार पेंशन पेमेंट ऑर्डर से लिंक नहीं हो रहा है, या पेंशन पोर्टल पर किसी पेंशनर का जनाधार या आधार गलत लिंक हो, या जेंडर गलत है, वे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड तथा पेंशन पेमेंट आर्डर के साथ संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।
इन तरीकों से भी करवा सकते है सत्यापन
- पेंशनधारक द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से कर सकते है।
- छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई होने या आने पर पेंशनर्स अपना पीपीओ,आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आई रिस स्कैन से भी किया जा सकता है।
- यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।