रांची, डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल सीबीआई कोर्ट कि ओर से सुनाए गए फैसले के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने फिर से अपील झारखंड हाईकोर्ट में अपील (appeal ) दायर की है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में दोषी करार करते हुए, 5 साल की सजा सुनाई गई थी और उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना (fine ) भी लगाया था ।
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15 फरवरी की सुनवाई के बाद इस मामले (case ) से जुड़े 99 आरोपियों में से 24 को छोड़ दिया गया और 46 लोगों को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। तो वहीं यादव के झोली में 5 साल की सजा आयी।
बता दें कि, यह मामला (आरसी 47ए/97) पांचवां और सबसे बड़ा था। जिसमें 139.35 करोड़ रुपये अवैध रूप से निकाले गए। 950 करोड़ रुपये का चारा घोटाला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में सरकारी खजाने से धोखाधड़ी से सार्वजनिक धन की निकासी ( withdrawal ) से जुड़ा है। जून 1997 में, सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र में यादव को पहली बार मामले में आरोपी बनाया गया था।
जनवरी में Animal husbandry department में चाईबासा के उपायुक्त अमित खरे द्वारा की गई छापेमारी के बाद यह घोटाला सबके सामने आया था। मामले की जांच के लिए बढ़ते प्रेशर के चलते मार्च 1996 में सीबीआई को पटना उच्च न्यायालय में शामिल किया गया था। सीबीआई ने मामले में ऐसे समय में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जब बिहार अभी भी अविभाजित था। जून 1997 में, सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में यादव को पहली बार मामले में दोषी बनाया गया था।