Delhi: राजधानी दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई (CBI) मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्याय हिरासत आज यानी 3 सितंबर मंगलवार के दिन समाप्त हो रही है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां उनकी हिरासत की अवधि को लेकर नई सुनवाई या फैसले लिए जा सकते हैं।
राउज कोर्ट में सीबीआई, मुख्यमंत्री केजरीवाल की हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करेगी। वहीं, दूसरी तरफ केजरीवाल के वकील उनकी जमानत की मांग करेंगे। आज की सुनवाई में यह तय होगा कि क्या केजरीवाल को आगे भी न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में चौथे आरोपपत्र पर सुनवाई
आज यानी मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई द्वारा दायर चौथे आरोपपत्र पर सुनवाई होगी। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत करेगी। इस सुनवाई में आरोप पत्र का संज्ञान लिया जा सकता है। आज की सुनवाई इस मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है।
आपको बता दें, सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। इस समय वे दिल्ली के तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। उनकी गिरफ्तारी के बाद वे जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं।
ED और CBI के अलग-अलग केस में केजरीवाल
शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई द्वारा अलग-अलग केस चल रहे हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, सीबीआई के केस में केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया गया था जहां उन पर शराब नीति में भ्रष्टाचार और अनियमिताओं के आरोप है।
क्या था पूरा मामला
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की शराब नीति को लागू करने में अनियमितताओं की अनुमति दी। इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने में भ्रष्टाचार और अनियमिताएं की गई है जिससे राज्य को वित्तीय हानि हुई। इस घोटाले की जांच करते हुए सीबीआई ने कई अधिकारियों और नेताओं से भी पूछताछ की और मुख्यमंत्री केजरीवाल को आरोपित करार दिया। इसलिए केजरीवाल को न्याय हिरासत में रखा गया था और अब उनकी हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है।