नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।
एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को दिशानिर्देश जारी किए। वर्तमान में चल रहा अनलॉक 3 आगामी 31 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। जानिये इस दौरान किन सेवाओं को खुला रखने की अनुमति दी गई है और क्या बंद रहेगा।
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चरणबद्ध तरीके से खुल सकेंगी. हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेज को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है।
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति होगी, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।
-इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। वहीं, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।