Lok Sabha Elections 2024: देश में जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले है। वहीं चुनावों से पहले अभी पूरे देश में आचार संहिता लागू है। चुनावों के आते है कई लोगों के मन में इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक और सवाल का उत्तर लेकर आए है। दरअसल आज हम इस खबर में आपको बताने वाले है की देश में जब आचार संहिता लगी हो तो आचार संहिता के दौरान कोई राजनीतिक पार्टी अपने वोटर्स को गिफ्ट दे सकती है या नहीं? तो चलिए इस खबर में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले है।
दरअसल बता दें चुनापूरे देश में अभी आचार संहिता लागू है। जिसके नियम न सिर्फ राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों पर ही लागू होते हैं। बल्कि यह नियम देश ले हर नागरिक पर लागू होते हैं की वह आचार संहिता का पालन करे। वहीं यह नियम केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार चलाए जाने वाले विभागों पर भी होते हैं। आपको बता दें कि सभी संगठनों का विशिष्ट रूप से विज्ञापन करना या नई सब्सिडी की घोषणा करना आचार संहिता के दौरान प्रतिबंधित माना जाता है।
आचार संहिता के नियम:
वहीं आपको बता दें कि आचार संहिता के लागू हो जाने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी आयोजन में करना अपराध है। इसी के साथ आचार संहिता के दौरान सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करना भी अपराध है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन के कार्यक्रम नहीं आयोजित कर सकती हैं।
अब जानते है क्या आचार संहिता के दौरान चुनावी उपहार बांटना सही है या नहीं?
दरअसल आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टी चुनावों के दौरान अक्सर अपने वोटर्स को लुभाने का प्रयास करती है। इसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपने वोटर्स को गिफ्ट देने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन नियमों की तरफ देखा जाए तो आचार संहिता के दौरान राजनीतिक पार्टी किसी भी वोटर्स को महंगे गिफ्ट नहीं दे सकती हैं। आपको बता दें ऐसा करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा गठित अलग-अलग टीमें सभी राजनीतिक पार्टियों पर नजर रखती है। इसी लिए जांच के दौरान यदि चुनावी गिफ्ट मिलने का मामला सामने आता है तो उसे जब्त भी किया जाता है और इसी के साथ उस पार्टी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।