मप्र पंचायत चुनाव: अधिकारियों में कार्य विभाजन, कलेक्टरों को जारी ये निर्देश, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज,

पंचायत चुनावों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ( MP Panchayat elections 2021-22) पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं पर आज बुधवार 14 दिसंबर 2021 सुबह 10.30 बजे होगी। इससे पहले सोमवार और फिर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, जो टल गई। वही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को होगी। आरक्षण से पहले अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है, उम्मीद की जा रही है आज कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। इधर, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए है कि  जल्द से जल्द 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों के तबादले करने के निर्देश दिए है।

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दरअसल,  मप्र हाईकोर्ट (MP High Court) के पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एमपी के कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा दायर रिट पिटिशन पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई और अब अगली सुनवाई आज 15 दिसंबर बुधवार को तय की गई है।सैयद जाफर ने ट्वीट कर लिखा है कि सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण ना करने के खिलाफ दायर रिट पिटिशन में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई  सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने पैरवी की।मध्य प्रदेश में 2 साल से पंचायत प्रतिनिधि बनने की उम्मीद लगा बैठे लाखों उम्मीदवारों की उम्मीद और उनके अधिकारों की रक्षा करे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)