New Rules: नए वित्तवर्ष के पहले दिन देश में हुए ये 20 बड़े बदलाव, आमजन पर पड़ेगा असर, पढ़ें पूरी खबर

Manisha Kumari Pandey
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New Rules: भारत में नए वित्त वर्ष की शरुआत हो चुकी है। साथ ही कई नियमों में बदलाव भी हुआ है। आज से कुछ सरकारी नियमों में बड़ा बदलाव है। जिसका असर आमजन पर भी पड़ेगा। कुछ जनता के लाभकारी होंगे तो कुछ से निराशा भी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई नए नियम लागू किये गए हैं। वहीं रेलवे भी कई बदलाव दिखने वाले हैं। म्यूचुअल फंड से लेकर दवाइयों के भाव तक कई बदलाव इस लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं कुछ सरकारी योजनाओं में भी बदलाव हुआ है।

मेडिकल क्षेत्र से जुड़े बदलाव

एक्स-रे मशीन और दवाइयों की कीमत में इजाफा हुआ है। 1 अप्रैल से X-Ray मशीनों की कीमत में 15 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं जरूरी दवाइयाँ 12 फीसदी महंगी हो गई हैं।

टैक्स से जुड़े नए नियम

नई कर वीसवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प बन चुकी है। आज से नए टैक्स रिजिम में स्टैन्डर्ड डिडक्शन लाभ मिलेगा। साथ ही सलाना 7 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं लगया जाएगा। इतना ही नहीं 87ए के तहत छूट को 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा 2.5 लाख रुपये से अधिक ईपीएफओ योगदान पर टैक्स देना होगा। 10 करोड़ रुपये से अधिक के संपत्ति के लेन-देन पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना होगा। बता दें कि अब 5 लाख रुपये से अधिक वाली वार्षिक प्रीमियम बीमा पॉलिसियों पर टैक्स लगेगा।

इन सरकारी योजनाओं के नियम बदले

सरकार ने कई योजनाओं में बदलाव कर दिया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की निवेश की सीमा बढ़ा कर 15 लाख से अधिकतम 30 लाख रुपये तक कर दी है। वहीं मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम निवेश की सीमा को 4.5 लाख से बढ़ा कर 9 लाख रुपये कर दिया ही। ज्वाइंट अकाउंट वाले निवेशक अधिकतम 15 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर पाएंगे।

यूपीआई संबंधित नियम

अब 2,000 रुपये से अधिक के सभी मर्चेन्ट यूपीआई लेनदेन पर 1.1 फीसदी का इंटरऑपरेबिलिटी चार्ज लगाया जाएगा। हालांकि नॉर्मल यूजर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बदले

1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बदल चुके हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव में 91.50 रुपये की गिरावट हुई है।

ये नियम भी बदल गए

  • बीमा कंपनियों का कमीशन EMO के तहत होगा।
  • ऑनलाइन गेमिंग के नियम भी भी बदल चुके हैं। अब इसपर टीडीएस लगेगा।
  • सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की कीमत में इजाफा हुआ है।
  • हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों में 6 अंकों के एचयूआईडी को अनिवार्य कर दिया गया है।
  • मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के लिए 18 फीसदी टॉल टैक्स देना होगा।

 

 


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