पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण खबर, एरियर भुगतान पर नया अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश, जल्द खाते में आएगी राशि

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OROP Pensioners : वन रैंक वन पेंशन योजना के पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट है।आज सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन न दिए जाने और किस्तों में एरियर का भुगतान पर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ‘वन रैंक वन पेंशन’ के बकाए का भुगतान 4 किस्तों में करने संबंधी परिपत्र जारी कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है, ऐसे में 20 जनवरी के परिपत्र को रक्षामंत्रालय तुरंत वापस लें।इस मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पेंशनरों को 15 मार्च तक एरियर का भुगतान होना है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नोटिफिकेशन वापस लें सरकार

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने ओआरओपी पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के हालिया कम्युनिकेशन पर नाराजगी जताते हुए इसे वापस लेने को कहा। कोर्ट ने मंत्रालय से अपने 20 जनवरी के परिपत्र को तुरंत वापस लेने के निर्देश दिए है और कहा कि एरियर को चार किस्तों में भुगतान करने का पत्र जारी कर आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं । रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का परिपत्र पूरी तरह से उसके फैसले के विपरीत था और वह अपनी ओर से एकतरफा यह नहीं कह सकता कि वह चार किस्तों में ओआरओपी का बकाया भुगतान करेगा। हैरानी की बात ये है कि एक महीने में यह दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)