दिल्ली।
निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही चारों दोषियों के पास सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं और उनका फांसी पर चढ़ना अब तय हो गया है। पवन की दया याचिका खारिज होने और दोषियों के पास कोई विकल्प न बचने के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट में नए डेथ वारंट जारी करने की अपील करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दया याचिका खारिज होने के बाद दोषी को 14 दिन का नोटिस मिलेग, मतलब साफ है कि 14 दिन के बाद ही दोषियों को फांसी मिल सकती है।
दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के वकील ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से गुनहगारों का नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की। सभी दोषी अपने सभी कानूनी अधिकार उपयोग कर चुके हैं। अब जिस तारीख का डेथ वारंट जारी किया जाएगा वह फांसी की अंतिम तारीख होगी।
बता दें कि 2 मार्च को अदालत ने पवन गुप्ता की दया याचिका लंबित होने के चलते तीसरी बार निर्भया के गुनहगारों की फांसी टाल दी थी। उस वक्त उनकी फांसी के बीच करीब 12 घंटे बचे थे। दोषियों को 3 मार्च सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी लेकिन पवन की दया याचिका लंबित होने के चलते अदालत ने फांसी टाल दी।