राज्य में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना, अधिसूचना जारी, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

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रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। Old Pension Scheme. आगामी चुनावों से पहले  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 01 नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। राज्य शासन द्वारा इस आशय की अधिसूचना वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई में प्रकाशित की गई है।बता दे कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 9 मार्च को राज्य सरकार के वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की थी।

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अधिसूचना के अनुसार, नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती 01 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियां) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जायेगी।नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा, महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के पास (नवीन संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक) होगा।


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Pooja Khodani

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