OROP : पेंशनरों को बड़ी राहत, 15 मार्च तक ही होगा एरियर का भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सरकार को दिए ये नए आदेश

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One Rank One Pension : देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन (OROP) के एरियर पर ताजा अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल के पात्र पेंशनरों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए बकाया भुगतान किस्तों में करने का आदेश जारी होने से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश के तहत अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के पेंशन मामलों के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को OROP के कुल बकाया भुगतान के लिए केंद्र को 15 मार्च तक का समय दिया था, इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 20 जनवरी को बकाया भुगतान 4 किस्तों में करने का पत्र जारी कर दिया, जिसे पूर्व सैनिकों ने कोर्ट में चुनौती दी। इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने कहा कि हमने 15 मार्च तक का समय दिया था। आप किस्तों में भुगतान का आदेश कैसे दे सकते हैं?यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है। रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम रक्षा मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अब होली के बाद सुनवाई होगी।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)