नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अटल पेंशन योजना के पेंशनरों के लिए ताजा अपडेट है। 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना (APY) के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, 1 अक्टूबर के बाद से टैक्स पेयर इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे।हालांकि अगर कोई टैक्सपेयर 30 सितंबर तक इस योजना से जुड़ जाता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। वहीं जो टैक्स पेयर पहले से जुड़े हैं उनका भी सब पहले जैसा ही चलता रहेगा।
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बीते दिनों इस संबंध में वित मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो वह इस योजना (APY) का लाभ 1 अक्टूबर से नहीं उठा पाएगा। मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है।पेंशन की रकम आपके योगदान पर निर्भर है।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ है, बाद में आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है, तो APY खाता बंद कर दिया जाएगा. और अब तक की संचित पेंशन राशि अभिदाता को दी जाएगी।
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बता दे कि पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर, 2021 तक अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों की कुल संख्या 32.13 प्रतिशत बढ़कर 312.94 लाख हो गई। योजना के अंशधारकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 2.33 करोड़ से ज्यादा है।
क्या है अटल पेंशन योजना
- अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक योजना है।
- इस स्कीम के तहत असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाती है।
- 60 वर्ष की आयु होने प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में 1000 रुपए, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये तक की राशि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है।
- इस योजना के लिए हर भारतीय नागरिक अप्लाइ कर सकता है। हालांकि नियमों में बदलाव होने के कारण अब इनकम टैक्स भरने वाले लोग इसके पात्र नहीं होंगे।
- इस स्कीम से जुडने के लिए 18 से 40 वर्ष आयुवर्ग के लोगों का सेविंग अकाउंट होना चाहिए।