दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। रेलवे में सिक्युरिटी फोर्स (आरपीएफ) में किसी भी लेवल पर होने वाले करप्शन पर लगाम लगाने की सभी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रेल मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, जिनको सभी प्रिंसिपल चीफ सिक्युरिटी कमिश्नर्स/आरपीएफ को सख्ती से लागू कराना अनिवार्य होगा।
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आरपीएफ महानिदेशक की ओर से सभी प्रिंसिपल चीफ सिक्युरिटी कमिश्नर्स,आरपीएफ को सिक्युरिटी सर्कलुर जारी किया गया है। ट्रेन एस्कॉर्ट से लेकर पेट्रोलिंग ड्यूटी और पब्लिक कॉन्टेक्ट ड्यूटी से पहले रजिस्टर एवं मूवमेंट ऑर्डर में प्राइवेट कैश डिक्लेरेशन को अनिवार्य करने के आदेश दिए गए हैं। आरपीएफ महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा की ओर से जारी किए गए आदेशों में साफ और स्पष्ट किया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के जवान जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो इससे पहले उनको अपना प्राईवेट कैश की घोषणा करना अनिवार्य होगा।
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महानिदेशक की ओर से जारी किए सिक्युरिटिी सर्कुलर का अनुपालन कराने का सख्त आदेश सभी जोनल रेलवे, आरपीएसएफ, मेट्रो रेल ,कोलकाता और कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अलावा सभी प्रोडेक्शन यूनिट्स, कोर, कंस्ट्रक्शन, आरडीएसओ के साथ-साथ निदेशक/जेआर आरपीएफ अकेडेमी/लखनऊ और निदेशक/आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर, एमएलवाई व केजीपी के सभी प्रिंसिपल चीफ सिक्युरिटी कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं।